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ITR Filing Due Date 2025: जानिए अंतिम तारीख, पेनल्टी, एक्सटेंशन और पूरी जानकारी

भारत में हर वर्ष लाखों लोग अपनी आय का ब्यौरा सरकार को देने के लिए Income Tax Return (ITR) दाखिल करते हैं।(ITR Filing Due Date) यह न केवल कानूनी आवश्यकता है, बल्कि आपकी वित्तीय पारदर्शिता को दर्शाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका भी है। वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) के लिए ITR भरने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तय की गई है। इससे पहले यह 31 जुलाई थी, जिसे करदाताओं की सहूलियत के लिए Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने बढ़ाया था। अब यह डेडलाइन तेजी से नज़दीक है और हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या इसे एक बार फिर आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं।

इस विस्तृत लेख में हम आपको बताएंगे कि ITR Filing Due Date कब है, किन लोगों को ITR भरना ज़रूरी है, अगर समय पर ITR न भरा तो क्या होगा, और डेडलाइन मिस करने पर आपके पास क्या विकल्प बचते हैं।

ITR Filing Due Date 2025: अंतिम तारीख कौन सी है?

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है। यह नियम उन करदाताओं पर लागू होता है जिन पर टैक्स ऑडिट की बाध्यता नहीं है। इनमें शामिल हैं:

  • व्यक्तिगत करदाता (Individuals)
  • हिंदू अविभाजित परिवार (HUF)
  • वे संस्थाएं या लोग जो ITR Form 1 से 4 का इस्तेमाल करते हैं

इनमें खासतौर से वे लोग आते हैं जिनकी आय के स्रोत वेतन, पेंशन, किराया, पूंजीगत लाभ (Capital Gains) या अन्य साधारण आय होती है। साथ ही, छोटे व्यापारी और प्रोफेशनल्स जो Presumptive Taxation Scheme का लाभ लेते हैं, वे भी इस श्रेणी में आते हैं।

क्या ITR Filing Due Date बढ़ सकती है?

हर साल की तरह इस बार भी ITR की तारीख आगे बढ़ाने की मांग सामने आई है। इसके मुख्य कारण हैं:

  • टैक्स पोर्टल पर बार-बार आने वाली तकनीकी दिक्कतें
  • रिफंड की स्थिति समय पर अपडेट न होना
  • रिटर्न प्रोसेसिंग में देरी
  • दस्तावेज़ तैयार करने में कठिनाई

इस साल अब तक लगभग 5.47 करोड़ ITR फाइल हुए हैं, जबकि पिछले साल यह संख्या 7.28 करोड़ थी। यही कारण है कि Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) और Advocates Tax Bar Association ने सरकार से डेडलाइन आगे बढ़ाने की अपील की है।

फिर भी, अब तक Income Tax Department ने किसी भी प्रकार की आधिकारिक सूचना जारी नहीं की है। ऐसे में करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और समय रहते ITR File कर दें।

अगर 15 सितंबर तक ITR दाखिल नहीं किया तो क्या होगा?

अगर आप तय तारीख तक Income Tax Return File नहीं करते हैं, तो आपको जुर्माना देना होगा।

  • जिनकी सालाना आय ₹5 लाख से अधिक है, उन्हें ₹5,000 का जुर्माना देना होगा।
  • जिनकी आय ₹5 लाख से कम है, उनके लिए यह जुर्माना ₹1,000 रहेगा।

इसके अलावा, देर से ITR भरने पर आप Belated Return (बिलेटेड रिटर्न) या Revised Return (संशोधित रिटर्न) भर सकते हैं। यह विकल्प 31 दिसंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगा। यदि आप इससे भी चूक जाते हैं, तो आपके पास Updated Return (ITR-U) भरने का अवसर होगा, जिसे आप 31 मार्च 2030 तक दाखिल कर सकते हैं।

डेडलाइन के बाद ITR भरने के विकल्प

कई बार लोग समय पर ITR फाइल नहीं कर पाते। ऐसे मामलों में आपके पास ये विकल्प रहते हैं:

1. Belated Return (बिलेटेड रिटर्न)

अगर आपने समय रहते ITR दाखिल नहीं किया, तो भी आप 31 दिसंबर 2025 तक इसे बेलटेड रिटर्न के रूप में भर सकते हैं। इसमें आपको लेट फीस चुकानी होगी।

2. Revised Return (संशोधित रिटर्न)

अगर आपने ITR फाइल कर दिया लेकिन उसमें कोई गलती रह गई है, तो आप उसे 31 दिसंबर 2025 तक संशोधित कर सकते हैं।

3. Updated Return (ITR-U)

अगर आपने ITR बिल्कुल भी नहीं भरा है, तो आपके पास इसे अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) के रूप में दाखिल करने का मौका रहेगा। यह 31 मार्च 2030 तक किया जा सकता है। ITR-U आपको पिछले 4 साल तक के रिटर्न में सुधार या दाखिला करने की सुविधा देता है।

समय पर ITR Filing करने के लाभ

ITR Filing Due Date से पहले समय पर रिटर्न फाइल करने से कई फायदे मिलते हैं:

  • लेट फीस और पेनल्टी से बचाव
  • टैक्स रिफंड जल्दी मिलना
  • बैंक से लोन और क्रेडिट कार्ड आसानी से मिलना
  • वीज़ा के लिए आवेदन करते समय समय पर फाइल किया गया ITR काम आता है
  • करदाता के रूप में आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है

आखिरी वक्त पर ITR भरने से क्यों बचें?

भारत में अधिकतर लोग अंतिम तारीख के करीब ही ITR फाइल करते हैं। इससे पोर्टल पर दबाव बढ़ जाता है और कई बार सर्वर स्लो या डाउन हो जाता है। नतीजतन, लोग समय पर रिटर्न फाइल नहीं कर पाते और पेनल्टी लग जाती है। इसलिए बेहतर यही है कि आप अंतिम समय का इंतजार न करें और डेडलाइन से पहले ही अपना Income Tax Return File कर लें।

निष्कर्ष

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR Filing Due Date 15 सितंबर 2025 तय की गई है। हालांकि टैक्सपेयर्स और संस्थाएं इस तारीख को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार या टैक्स विभाग की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना ITR फाइल करें।https://www.livemint.com/hindi/money/itr-filing-2025-missed-deadline-know-penalty-rules

याद रखें, ITR Filing सिर्फ एक कानूनी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि आपकी आर्थिक पारदर्शिता और भविष्य की वित्तीय जरूरतों के लिए भी बेहद अहम है। समय पर ITR फाइल करके आप न केवल पेनल्टी से बच सकते हैं, बल्कि कई तरह के वित्तीय लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।

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Jiya lal verma

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