दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सोमवार को चल रही उत्पाद शुल्क नीति की जांच में भाग नहीं लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छठी बार समन जारी करके 19 फरवरी को पेश होने को कहा था। आम आदमी पार्टी ने जांच में अपनी अनुपस्थिति का कारण बताया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक Arvind Kejriwal आज चल रही उत्पाद शुल्क नीति की जांच में भाग नहीं लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छठी बार समन जारी करके 19 फरवरी को पेश होने को कहा था। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ED के समन की वैधता अब न्यायालय में है। संस्था स्वयं कोर्ट गई है। इडी कोर्ट की निर्णय की प्रतीक्षा करें।
दिल्ली के Cm Arvind Kejriwal को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छठी बार दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में चल रही जांच में शामिल होने के लिए कहा था और 19 फरवरी को पेश होने के लिए कहा था। मुख्यमंत्री ने पहले भी ईडी से पांच समन नजरअंदाज कर दिए हैं।
ईडी ने केजरीवाल को दो फरवरी, 17 जनवरी, तीन जनवरी, 21 दिसंबर और दो नवंबर को समन भेजा था, लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली नहीं आए। कांग्रेस ने पहले कहा कि Kejriwal ने प्रवर्तन निदेशालय को दिए जवाब में पूछा कि उन्हें समन क्यों दिया गया अगर वह आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी नहीं हैं।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को बड़ा झटका दिया है। ईडी ने पेश नहीं होने पर कोर्ट में शिकायत की थी। जिस पर सीएम केजरीवाल को न्यायालय ने समन भेजा है।जिसमें 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में केंद्रीय एजेंसी के समन को नहीं पूरा किया है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने पांच बार फोन किया, लेकिन वे नहीं आए। इसके बाद जांच एजेंसी ने अदालत में प्रवेश किया।
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ED ने धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन में शिकायत मामला दर्ज किया है, जो समन, दस्तावेजों के उत्पादन आदि के संबंध में ED की शक्तियों को बताता है। ईडी ने इससे पहले अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के समक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को पेश किया था।
बीते शनिवार को मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश हुए। उनका वादा था कि वे दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने के बाद मार्च में व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे। इसके बाद अदालत ने आश्वासन को स्वीकार करते हुए सुनवाई 16 मार्च को तय की। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके खिलाफ जारी समन का पालन नहीं करने के कारण अदालत ने तलब किया था।https://ndtv.in/india/arvind-kejriwal-would-not-appear-before-ed-aap-says-ed-should-wait-for-court-decision-5084994
Arvind Kejriwal ने राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि बजट सत्र और शक्ति परीक्षण के कारण वे आज शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकेंगे। मैं कोर्ट जाना चाहता था, लेकिन ये फ्लोर टेस्ट के साथ आ गया। बाद में मामले की सुनवाई अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने 16 मार्च तक स्थगित कर दी।
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